दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में पूछे गए जाति सूचक प्रश्न पर आनंद विहार थाने में एसएसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर किया है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 02:45 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 02:45 PM (IST)
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला
यह मुकदमा पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर किया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में पूछे गए जाति सूचक प्रश्न पर आनंद विहार थाने में एसएसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर किया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार सत्यप्रकाश गौतम घोंडा में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 14 अक्टूबर 2018 को डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में जाति सूचक प्रश्न पूछा गया था। अगले दिन जब उन्हें इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त, एससी-एसटी आयोग समेत कई जगह शिकायत की और डीएसएसएसबी के चेयरमैन व परीक्षा में प्रश्न पूछने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

उन्होंने कहा था कि इस तरह के प्रश्न से अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वह इस मामले को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट भी गए, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2021 में प्रश्न पूछने वाले अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस फैसले के खिलाफ डीएसएसएसबी हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

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