दिल्ली के नए सीपी राकेश अस्थाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, याचिकाकर्ता वकील बोला जल्द की जाए सुनवाई

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने वाले वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 03:51 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 03:51 PM (IST)
दिल्ली के नए सीपी राकेश अस्थाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस, याचिकाकर्ता वकील बोला जल्द की जाए सुनवाई
याचिकाकर्ता ने अस्थाना की नियुक्ति में लगाया है अवमानना का आरोप।

नई दिल्ली, प्रेट्र। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने वाले वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील एमएल शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने नंबर आवंटित कर दिया है तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। शर्मा ने कहा, मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील से कहा, यदि इसे नंबर आवंटित हो गया है तो हम इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। याचिका के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से फैसला किया तथा अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है।

शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम-से-कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई थी।

अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पांच अगस्त यानि बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। इस याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने 30 जुलाई को दायर की थी। इसमें उनका कहना है कि अस्थाना की नियुक्ति शीर्ष अदालत के जुलाई, 2018 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को उन अधिकारियों पर विचार करना चाहिए जिनका सेवाकाल दो वर्ष का रह गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी अपने आदेश में कहा था कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना ने अगस्त, 2020 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। उन्हें 31 जुलाई को रिटायर होना था। इस बीच, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक एसएस देशवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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