Delhi Traffic Challan News: यूपी के लखनऊ और कानपुर शहर में खड़ी थी कार, दिल्ली में कट गया चालान

बुधवार को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले सैयद फैज ने दिल्ली यातायात पुलिस को बताया कि उनकी गाड़ी लखनऊ केएक निजी अस्पताल की पार्किंग में लंबे समय से खड़ी है। बावजूद इसके उनकी गाड़ी का चालान दिल्ली में कट गया है।

By Jp YadavEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 10:41 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 10:41 AM (IST)
Delhi Traffic Challan News: यूपी के लखनऊ और कानपुर शहर में खड़ी थी कार, दिल्ली में कट गया चालान
Delhi Traffic Challan News: यूपी के लखनऊ और कानपुर शहर में खड़ी थी कार, दिल्ली में कट गया चालान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली यातायात पुलिस के पास इन दिनों बड़ी संख्या में ई-चालान गलत कटने की शिकायतें आ रही हैं। किसी की गाड़ी लखनऊ  और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में खड़ी है, लेकिन यातायात नियमों के उल्लंघन में उसका चालान दिल्ली में हो जा रहा है। इस तरह के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताजा मामले में लगातार गलत चालान के पीड़ित पूसा रोड स्थित यातायात पुलिस के मुख्यालय तक पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली यातायात पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी इस तरह की शिकायतें आ रहीं हैं।

बुधवार को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले सैयद फैज ने दिल्ली यातायात पुलिस को बताया कि उनकी गाड़ी लखनऊ केएक निजी अस्पताल की पार्किंग में लंबे समय से खड़ी है। बावजूद इसके उनकी गाड़ी का चालान दिल्ली में कट गया है।

वहीं, एक अन्य मामले में कानपुर निवासी विनय ने बताया कि उनकी कार एक बार भी देश की राजधानी दिल्ली नहीं आई है, लेकिन उनकी कार के दो ओवर स्पीड के चालान कट गए हैं।

विशेष पुलिस आयुक्त बोले, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाई जा रहीं गाड़ियां

इस पूरे मसले पर विशेष पुलिस आयुक्त यातायात मुक्तेश चंद्र ने बताया कि कैमरों से सही चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन कई मामलों में फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल होता है।

बता दें कि वाहनों का फोटो खींचने के बाद गलत चालान भेजे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर दी। नए नियम के मुताबिक यातायात पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं काट सकेंगे। चालान करने के लिए वीडियो भी बनाना होगा। इसके साथ ही चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस का भी इस्तेमाल करना होगा। अब इस व्यवस्था के चलते रूल्स तोड़ने वालों के पास चालान कटने के 15 दिन बाद ही नोटिस पहुंच जाएगा। 

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