नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मानहानि मामले में जारी समन को हाई कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली जल बोर्ड व इसके उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दी गई आपराधिक मानहानि शिकायत पर जारी किए गए समन काे रद करने की मांग करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली जल बोर्ड व इसके उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दी गई आपराधिक मानहानि शिकायत पर जारी किए गए समन काे रद करने की मांग करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अधिवक्ता नीरज व सत्या रंजन स्वाइन के माध्यम से दायर याचिका में बिधूड़ी ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कामकाज में अनियमितताओं को उजागर करना लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से विपक्षी दल का कर्तव्य है। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन का हिस्सा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ समन जारी किया था।
अदालत ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सक्षम जांच एजेंसी से संपर्क करने के बजाय प्रतिवादियों ने केवल सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं। दिल्ली जल बोर्ड व उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा के माध्यम से आपराधिक मानहानि शिकात दायर कर कहा कि बदनाम के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने झूठे व मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं ने दुर्भावनापूर्ण और निराधार रूप से करोड़ों रुपये के घोटाले का झूठा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं बार-बार दलाली जल बोर्ड कहकर संस्था को बदनाम करने और छवि धूमिल करने की कोशिश की।