Batla House Encounter: फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा IM आतंकी आरिज खान

Batla House Encounter बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में निचली कोर्ट से फांसी की सजा पाए इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ अन्ना उर्फ सलीम ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

By Jp YadavEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 01:17 PM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 01:17 PM (IST)
Batla House Encounter: फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा IM आतंकी आरिज खान
Batla House Encounter: फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा IM आतंकी आरिज खान

नई दिल्ली, एएनआइ। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में फांसी की सजा पाए इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ अन्ना उर्फ सलीम ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस साल 15 मार्च को दक्षिण दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट आफ द रेयर केस माना था और आरिज पर 11 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 10 लाख रुपये दिल्ली पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को व एक लाख रुपये राज्य सरकार को दिए जाने हैं। यह मुआवजा जांच अधिकारी द्वारा आरिज की वित्तीय स्थिति पर पेश रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है।

कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा दी है। सभी सजा एक के बाद एक चलेंगी। सजा पर बहस करते हुए दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी ने कहा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। यह अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी की हत्या का मामला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल, यह किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे महकमे पर हमला है। इसलिए दोषी को फांसी दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही थी।

इन धाराओं में ठहराया गया दोषी

- 302 (हत्या) : फांसी की सजा, 10 लाख रुपये जुर्माना

- 307 (हत्या का प्रयास) : उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

- धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाना) : तीन माह

- 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला करना) : दो साल

- 333 (सरकारी कर्मचारी को गंभीर रूप से चोटिल करना) : 10 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

गौरतलब है कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हुए बम धमाकों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खुफिया सूचना पर 19 सितंबर, 2008 राजधानी के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस के मकान नंबर-108, एल-18 में पहुंची थी। वहां एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मुहम्मद साजिद मारे गए थे। इस कार्रवाई में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज खान उर्फ जुनैद व शहजाद अहमद उर्फ पप्पू फरार हो गए थे, जबकि जीशान को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था। शहजाद को बाद में गिरफ्तार किया गया और मोहन चंद शर्मा की हत्या समेत अन्य अपराध में उसे जुलाई, 2013 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। आरिज खान को स्पेशल सेल ने 2018 में भारत-नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था।

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