दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरुरी खबर, पुराने वाहनों का जल्द करा लें स्क्रैप वरना गाड़ी हो जाएगी जब्त

दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई और उनके चलने पर रोक है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 05:42 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 09:34 PM (IST)
दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरुरी खबर, पुराने वाहनों का जल्द करा लें स्क्रैप वरना गाड़ी हो जाएगी जब्त
दिल्ली में 2018 से इस उम्र के वाहन दिल्ली में चलाने पर है प्रतिबंध

नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। अगर आप का डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप (समाप्त) करा दें, सड़क पर निकाला तो कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आम जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे वाहनों को कोई रियायत नहीं मिलेगी और ऐसे मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिसमें पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त और 10 हजार का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकेगा। उसे स्क्रैप कराना ही होगा। क्योंकि वाहन जुर्माना देने के बाद तभी छूट सकेगा जब वाहन मालिक शपथ पत्र देगा कि अब वाहन सड़क पर नहीं लाएगा और उसे स्क्रैप करा लेगा।

वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां अधिकृत की हैं। मगर लोग वाहन स्कैप कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लाकडाउन को छोड़ दें तो प्रति माह चारों को मिलाकर केवल 600 वाहन ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंच रहे रहे हैं। जबकि चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12 हजार वाहन तक स्क्रैप किए जा सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है।

विभाग ने लोगों से कहा है कि अपने ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा लें जिनके परिचालन की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और उपयोग में न आने वाले वाहनों को भी स्क्रैप कराया जा सकता है। इसे लेकर परिवहन विभाग और सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर की वेबसाइट पर अधिकृत स्क्रैप डीलर की सूची जारी करी गई है। जिसमें डीलर घर बैठे वाहन को स्क्रैप कराने की सुविधा भी उपलब्ध कर रहा है। वाहन को स्क्रैप कराने पर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। वाहन की स्थिति के आधार पर उसका आंकलन कर वाहन की स्क्रैप राशि डीलर द्वारा दी जाएगी।

दिल्ली में 2018 से इस उम्र के वाहन दिल्ली में चलाने पर है प्रतिबंध

दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई और उनके चलने पर रोक है।

वेबसाइड पर कैसे पता करें

वाहन स्क्रैप कराने के लिए https://www.siam.in इस लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा। फिर आपको वाहनों के स्क्रैप कराने को लेकर एक विकल्प दिखाई देगा। जिसको क्लिक करने पर वाहन स्क्रैप करने वाले डीलरों की सूची दिख जाएगी। उस पर उपलब्ध नंबरों पर संपर्क करके अपने वाहन को स्क्रैप करवा सकेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए 011-47103050 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस तरह करा सकते हैं घर बैठे वाहन को स्क्रैप

स्क्रैप करने वाली एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिेकारी यश अरोड़ा का कहना है कि वेबसाइट पर जाकर एजेंसी के वाट्सएप नंबर पर वाहन के फोटो और आरसी लोग भेज सकते हैं। इसे देखकर अांकलन कर उसके दाम बता दिए जाते हैं। सहमति बनने पर एजेंसी ही अपनी क्रेन भेजकर वाहन को लेकर उसे मंगवा लेती है। एजेंसी ही परिवहन विभाग को सूचित करती है कि संबंधित वाहन को स्क्रैप कर दिया गया है। वाहन की स्क्रैप राशि 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। वाहन के स्क्रैप किए जाने पर प्रमाण-पत्र मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की चेतावनी के बाद काफी लोगों के फोन जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं।

स्क्रैप कराने के रेट

दो पहिया 1500 से दो हजार कार 10 हजार से 40 हजार बस ढाई लाख से पांच लाख ट्रक ढाई लाख से चार लाख

प्राइवेट व्यक्ति या कबाड़ी से वाहन को स्क्रैप न कराएं

दिल्ली में अगर दूसरे राज्य से पंजीकृत वाहन चला रहे हैं और दिल्ली के लिहाज से उसकी उम्र पूरी हो चुकी है तो वे भी अपने वाहन काे स्क्रैप करा सकते हैं। स्क्रैप करने वाली एजेंसी संबंधित वाहन मालिक को स्क्रैप कराने का प्रमाण पत्र देगी। वहीं इस बारे में वाहन पंजीकरण वाले संबंधित राज्य को भी सूचित करेगी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली सरकार से अधिकृत एजेंसियों के अलावा किसी प्राइवेट व्यक्ति या कबाड़ी से वाहन को स्क्रैप नहीं कराएं। यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे में आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं।

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