Delhi Lockdown 2021 News: शादी-समारोह के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने किया छूट का एलान
Delhi Lockdown 2021 News अगर कोई शादी-समारोह का कार्यक्रम है तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें शादी के कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कापी दिखानी होगी।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Lockdown 2021 News: दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा, वहीं 21 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू होने पर छूट का भी एलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि अगर कोई शादी-समारोह का कार्यक्रम है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें शादी के कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कापी दिखानी होगी।
जानिये- अन्य छूट मेट्रो और बस सर्विस चालू रहेगी, लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें ट्रैवल करने की छूट मिलेगी, जो जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेट्रो और बस में 50 फीसद की क्षमता से सफर कर पाएंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। दिल्ली में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरनेटमेंट पार्क बंद रहेंगे। दिल्ली में रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी. होम डिलिवरी या टेक अवे की इजाजत रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारियां। मैक्सी कैब में पांच सवारियां, आरटीवी में 11 सवारियाें की अनुमति ही होगी।
जानियें- क्या खुलेगा
फूड ग्रोसरी फ्रूट सब्जी डेयरी मीट दवा की दुकानें बैंकिग संस्थान एटीएम धार्मिक स्थल (कोई श्रद्धालु जा नहीं सकेगा। शादियों और अंतिम संस्कार को भी छूट दी गई है, इन सबके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज वाटर सप्लाई, पॉवर जनरेशन कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेजई-पास के लिए ऐसे करें आवेदन
लॉकडाउन के दौरान कई सेवाओं को छूट दी गई है। छूट के तहत कुछ सेवाओं के लिए ई-पास जारी किया जाएगा। ई-पास हासिल करने के लिए www.delhi.gov.in पर जाकर ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। संबंधित 11 जिलों के डीएम ई-पास जारी करेंगे। नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जारी ई-पास भी मान्य होगा, उन्हें नए सिरे से पास नहीं बनवाना होगा।