DDA Housing Scheme: दिल्ली में तैयार किए जाएंगे करीब 25 लाख नए आवास, खूबियां जानकर आप भी बोलेंगे 'वाह'
DDA Housing Scheme सबसे अच्छी बात यह है कि इन 25 लाख आवासों में फ्लैट के अलावा सस्ते किराये के मकान प्लाट से जुड़े मकान भी शामिल होंगे। योजना के मुताबिक राजधानी दिल्ली में जहां झुग्गियां हैं वहां मकान योजना के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली विकास प्राधिकरण आने वाले कुछ सालों के दौरान शहर में आवास की समस्या करने की दिशा में कई अहम कदम उठाने जा रहा है। डीडीए अधिकारियों की मानें अगले कुछ सालों के दौरान डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के जरिये भी दिल्ली में करीब 25 लाख नए आवास तैयार किए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 25 लाख आवासों में फ्लैट के अलावा सस्ते किराये के मकान, प्लाट से जुड़े मकान भी शामिल होंगे। योजना के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में जहां झुग्गियां हैं, वहां मकान योजना के तहत भी आने वाले 20 वर्ष में करीब 50 हजार फ्लैट तैयार किए जाएंगे।
वहीं, कोविड-19 ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 की रूपरेखा में बड़े बदलाव किए हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक देश के हर परिवार के लिए आवास उपलब्ध कराने के सपने में दिल्ली की भी भागीदारी हो।मास्टर प्लान-2021 इसी वर्ष खत्म हो रहा है, इसके बाद अगले 20 वर्ष के लिए मास्टर प्लान-2041 तैयार किया गया है। इस प्लान में पर्यावरण, यातायात-परिवहन, आवास, विकास के एकीकृत नियम और एनसीआर से जुड़ी योजनाओं पर खास जोर दिया गया है।
डीडीए और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) ने 2020 के हालात देख मास्टर प्लान में इस तरह के बदलाव किए हैं, जिनसे प्रवासी छात्रों, श्रमिकों और महिलाओं की कम कीमत पर आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में करीब 25 फीसद आबादी किराये रहती है। पिछले वर्ष जब कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन लगा तो दिल्ली में काम करने वाले श्रमिक, प्रवासी छात्र व अन्य लोग अपने-अपने राज्यों को लौटने लगे, जिसकी वजह से काफी लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ीं और संक्रमण भी बहुत बढ़ गया था। ऐसे में नए मास्टर प्लान में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह के किफायती आवास तैयार किए जाएं जिनसे निम्न आय वर्ग की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।
किफायती दरों पर किराये के लिए बने नियम
दिल्ली में सस्ती दरों पर किराये के मकान मुहैया कराने के लिए डीडीए की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। अनधिकृत कालोनियों में दो हजार वर्ग मीटर तक के प्लाट पर ग्रुप हाउसिंग के फ्लैट बनाए जा सकेंगे। डीडीए की ओर से इन्हें मालिकाना हक भी दिया जाएगा।
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डीडीए ने नई योजना के तहत मास्टर प्लान के मानदंडों में भी बदलाव किए हैं, जिसके जरिए लोग सोसायटियों का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए दो हजार वर्ग मीटर (मास्टर प्लान 21 के अनुसार तीन हजार वर्गमीटर) के न्यूनतम भूखंड क्षेत्र पर ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए लाइसेंस लिया जा सकेगा। भूखंड कम से कम 12 मीटर सड़क पर होना अनिवार्य है। अभी तक सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर है।
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ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए लोग दो या दो से अधिक प्लाटों को जोड़कर भी खुद को डीडीए के पास पंजीकृत करा सकेंगे। इसके लिए सड़क की चौड़ाई 12 मीटर यानी एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य आपातकालीन वाहनों के प्रवेश लायक होनी चाहिए।
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लैंड पूलिंग नीति के तहत बनेंगे 25 लाख नए आवास
डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के जरिये भी दिल्ली में करीब 25 लाख नए आवास तैयार किए जाएंगे। इनमें फ्लैट, सस्ते किराये के मकान, प्लाट से जुड़े मकान शामिल होंगे। दिल्ली में जहां झुग्गी, वहां मकान योजना के तहत भी आने वाले 20 वर्ष में करीब 50 हजार फ्लैट तैयार किए जाएंगे।
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