मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू

योजना के तहत वही वकील ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और दिल्ली के मतदाता हैं।

By Neel RajputEdited By: Publish:Thu, 19 Mar 2020 04:04 PM (IST) Updated:Thu, 19 Mar 2020 04:04 PM (IST)
मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू
मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू

नई दिल्ली, जागरण संवादताता। दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र वकीलों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। आवेदन 21 से 31 मार्च तक किए जा सकेंगे। योजना के तहत वही वकील ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और दिल्ली के मतदाता हैं।

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। विधि विभाग ने आइटी विभाग को एक ओटीपी सुविधा के साथ ऑनलाइन आवेदन तैयार करने का निर्देश भी दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एप्लीकेशन विधि विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। इस आवेदन को वही वकील भर सकेंगे, जो मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के पात्र होंगे। 19 व 20 मार्च अखबारों के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

लाइफ इंश्योरेंस कवरेज

विधि मंत्रलय से अधिसूचना जारी होने के बाद अब मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों, उनकी पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5 लाख का ग्रुप मेडी-क्लेम का लाभ मिल सकेगा। साथ ही वकील को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा।

न्यायालयों में ई-लाइब्रेरी

अब सभी 10 न्यायालयों, तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में 10 कंप्यूटरों के साथ ई-जर्नल, वेब संस्करणों समेत अन्य सुविधाओं से युक्त ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

महिला अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा

अदालतों में कार्यरत महिला अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की समस्याओं के मद्देनजर समिति ने सभी छह जिला अदालतों में मुफ्त में क्रेच चलाने की सिफारिश की थी। अब सभी अदालतों में क्रेच की व्यवस्था की जा सकेगी।

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