Delhi NCR Pollution: वायु गुणवत्ता स्तर 200 के पार, फिलहाल नहीं मिलने जा रही राहत

सफर का पूर्वानुमान है कि अभी दो तीन दिन प्रदूषण के स्तर में इजाफा ही होने के आसार हैं। दूसरी तरफ एयर इंडेक्स के खराब श्रेणी में पहुंचते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियम भी लागू हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा।

By Jp YadavEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 09:37 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 09:37 AM (IST)
Delhi NCR Pollution: वायु गुणवत्ता स्तर 200 के पार, फिलहाल नहीं मिलने जा रही राहत
Delhi NCR Pollution: वायु गुणवत्ता स्तर 200 के पार, फिलहाल नहीं मिलने जा रही राहत

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दो-तीन दिनों की राहत के बाद दिल्ली-एनसीआर में फिर वायु प्रदूषण में इजाफा होने लगा है। बृहस्पतिवार ठंड और धुंध के साथ वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ है। दरअसल, बुधवार को से ही दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई है।  इस दौरान सभी जगहों पर एयर इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर गया। अगले कई दिन हवा के और बिगड़ने के आसार हैं। बृहस्पतिवार को ही इसके बहुत खराब हो जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियम भी लागू हो गए हैं।

कें‌र्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार गुरुग्राम को छोड़कर सभी जगह का एयर इंडेक्स खराब श्रेणी में रहा। बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 232, फरीदाबाद का 249, गाजियाबाद का 278, ग्रेटर नोएडा का 232, गुरुग्राम का 168 और नोएडा का 228 दर्ज किया गया। सफर इंडिया के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की 656 घटनाएं सामने आई हैं। इसी के चलते बुधवार को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 16 फीसद रही। बुधवार को दिल्ली का पीएम 2.5 जहां 96 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा वहीं पीएम 10 का स्तर 210 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ।

सफर का पूर्वानुमान है कि अभी दो तीन दिन प्रदूषण के स्तर में इजाफा ही होने के आसार हैं। दूसरी तरफ एयर इंडेक्स के खराब श्रेणी में पहुंचते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियम भी लागू हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा।

ग्रेप के तहत दिल्ली एनसीआर में लगी ये पाबंदियां

खाली स्थानों पर न तो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और न ही इसे जलाया जाएगा। ऐसा करते हुए अगर कोई पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों में भी प्रदूषण से संबंधित नियम लागू रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में ईंटभट्ठे बंद रहेंगे, वहीं सड़कों की नियमित सफाई नगर पालिका द्वारा मशीनों के माध्यम से कराई जाएगी। ग्रेप के तहत आने वाले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो प्रदूषण फैला रहे हैं, साथ ही उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
chat bot
आपका साथी