Air pollution in Delhi: दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई खराब, ग्रेप के तहत लगी ये पाबंदियां

Air pollution in Delhi दो तीन दिनों की राहत के बाद बुधवार को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। सभी जगह एयर इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर गया। अगले तीन चार हवा के और बिगड़ने के आसार हैं।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 06:27 AM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 08:09 AM (IST)
Air pollution in Delhi: दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई खराब, ग्रेप के तहत लगी ये पाबंदियां
दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई खराब, अभी और बिगड़ने के आसार

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दो तीन दिनों की राहत के बाद बुधवार को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। सभी जगह एयर इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर गया। अगले तीन चार हवा के और बिगड़ने के आसार हैं। सप्ताहांत में इसके बहुत खराब हो जाने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियम भी लागू हो गए हैं।

केंद्र्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 221, फरीदाबाद का 224, गाजियाबाद का 278, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 235 और नोएडा का 240 दर्ज किया गया। सफर इंडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों के पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की 746 घटनाएं सामने आई हैं। इसी के चलते बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 12 फीसद रही। सफर का पूर्वानुमान है कि अभी दो तीन दिन प्रदूषण के स्तर में इजाफा ही होने के आसार हैं।

दूसरी तरफ एयर इंडेक्स के खराब श्रेणी में पहुंचते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियम भी लागू हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा। सीपीसीबी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है 21-24 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिमी हवाएं 8-10 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी। इस कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खराब स्थिति में रहने की आशंका है। ऐसे में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्य सचिवों को ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

ग्रेप के तहत दिल्ली एनसीआर में लगी ये पाबंदियां

खाली स्थानों पर न तो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और न ही इसे जलाया जाएगा। ऐसा करते हुए अगर कोई पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों में भी प्रदूषण से संबंधित नियम लागू रहेंगे।  दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में ईंटभट्ठे बंद रहेंगे, वहीं सड़कों की नियमित सफाई नगर पालिका द्वारा मशीनों के माध्यम से कराई जाएगी।  ग्रेप के तहत आने वाले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो प्रदूषण फैला रहे हैं, साथ ही उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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