FIR दर्ज होने पर जेपी अग्रवाल ने उठाया सवाल- क्या कांग्रेस तिरंगे को सलामी भी नहीं दे सकती

जेपी अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि यह भाजपा शासित केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है।

By JP YadavEdited By: Publish:Wed, 12 Aug 2020 11:02 AM (IST) Updated:Wed, 12 Aug 2020 11:02 AM (IST)
FIR दर्ज होने पर जेपी अग्रवाल ने उठाया सवाल- क्या कांग्रेस तिरंगे को सलामी भी नहीं दे सकती
FIR दर्ज होने पर जेपी अग्रवाल ने उठाया सवाल- क्या कांग्रेस तिरंगे को सलामी भी नहीं दे सकती

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हौजकाजी चौक पर ध्वजारोहण करने को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेसियों पर एफआइआर दर्ज करना पार्टी नेताओं को नागवार गुजरा है। पूर्व सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके जेपी अग्रवाल ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि यह भाजपा शासित केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती थी, वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई गई थी, लेकिन इस बार हमारा तिरंगे को सलामी देना भाजपा को रास नहीं आई। तभी उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें अपने तिरंगे को सलामी देने का भी हक नहीं? मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस भेदभावपूर्ण तरीके से केवल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही मामले दर्ज कर रही है, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को पूरी आजादी होती है कि वे किसी कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का पालन करें या नहीं।

वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करके स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को 'राष्ट्र-विरोधी' घोषित किया था और उनके राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को अवैध करार दिया था। अब ऐसा ही भाजपा कर रही है।

आरोप है कि कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता मो. उस्मान ने पुलिस से अनुमति मांगी थी लेकिन पुलिस ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके पार्टी के नेताओें ने हौजकाजी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरकार के आदेश शारीरिक दूरियां बनाने व अन्य का उल्लंघन किया गया। जिस पर थाना पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया।

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