कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुफ्त आक्सीजन बांटने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

पिछली सुनवाई पर अदालत द्वारा सवाल उठाने के बाद दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंदों को आक्सीजन बांटने वाले नेक इंसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 09:24 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 09:25 AM (IST)
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुफ्त आक्सीजन बांटने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई
मुफ्त आक्सीजन बांटने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पिछली सुनवाई पर अदालत द्वारा सवाल उठाने के बाद दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंदों को आक्सीजन बांटने वाले नेक इंसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि मामले पर सही कदम उठाया गया है। पीठ ने इसके साथ ही कहा कि मामले में आगे सुनवाई करने की जरूरत नहीं है और याचिका का निपटारा किया जाता है। इस मामले में सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।

अदालत के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर ने दवा की जमाखोरी करने के मामले में सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पिछली सुनवाई पर ड्रग कंट्रोलर ने पीठ को बताया था कि आक्सीजन की जमाखोरी के लिए आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पीठ ने ड्रग कंट्रोलर के इस कदम पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या विभाग मुफ्त आक्सीजन का वितरण करने वाले गुरुद्वारा, मंदिर व सामाजिक संगठन समेत प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा?

इसके जवाब में बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि मुफ्त आक्सीजन बांटने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति बना ली गई और संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और अगर इस तरह की कार्रवाई की गई तो कोई भी भला इंसान लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शुरू की गई सभी कार्रवाई को विभाग द्वारा वापस लिया जाएगा। दवा व आक्सीजन की कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता विराग गुप्ता के माध्यम से शूटर दीपक सिंह द्वारा दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।

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