Dehli Coronavirus News: कोरोना से जान गंवाने वाले 10,436 आश्रितों ने किया सहायता के लिए आवेदन

कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत दिल्ली सरकार को अब तक 10436 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें मासिक सहायता योजना में 2499 और एकमुश्त सहायता योजना में 7937 आवेदन मिले हैं।

By Ppradeep ChauhanEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 12:12 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 12:12 PM (IST)
Dehli Coronavirus News: कोरोना से जान गंवाने वाले 10,436 आश्रितों ने किया सहायता के लिए आवेदन
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। फाइल फोटो

नई दिल्‍ली, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत दिल्ली सरकार को अब तक 10,436 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें मासिक सहायता योजना के तहत 2,499 और एकमुश्त सहायता योजना के तहत 7,937 आवेदन मिले हैं। ये योजना कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है। सरकार ने मासिक सहायता योजना के तहत 1,188 लाभार्थियों को आर्थिक मदद देना शुरू कर दी है, जबकि एकमुश्त अनुग्रह राशि योजना के तहत 5,675 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। एकमुश्त अनुग्रह राशि योजना के तहत स्वीकृत 5,675 आवेदनों में से 2764 के नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची में उपलब्ध है, जबकि 2911 आवेदनों का एमएचए की सूची से मिलान नहीं हो पाया है।

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लाभार्थियों तक शीघ्र आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गौतम ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन के बाद 256 आवेदन को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया क‍ि कोरोना आश्रितों को लाभांवित करने के लिए योजना की शुरुआत हुई है और अभी तक इस योजना के तहत अब तक 45.65 लाख रुपए का वितरण भी किया जा चुका है।

जान गंवाने वाले हर व्‍यक्‍त‍ि के परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये

कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जा रही है। वहीं, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने मां और पिता दोनों को खो दिया है या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चा अनाथ हो गया है, तो उन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

chat bot
आपका साथी