बिना बीमा के वाहन से दुर्घटना हुई तो तिजोरी हो जाएगी खाली

अक्सर लोग वाहन के बीमा का समय पर नवीनीकरण नहीं कराते। कुछ इसे फिजूल खर्च मानते हुए जानबूझ कर नवीनीकरण नहीं कराते। ऐसे लोग जान लें उनके बिना बीमा के वाहन से दुर्घटना हुई तो उनकी तिजोरी भी खाली हो जाएगी। ऐसे ही एक मामले में कड़कड़डूमा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। वर्ष 2015 में हुई दुर्घटना के मामले में ट्रिब्यूनल ने घायल के लिए 14.36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ निर्धारित की है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 21 Feb 2021 09:50 PM (IST) Updated:Sun, 21 Feb 2021 09:50 PM (IST)
बिना बीमा के वाहन से दुर्घटना हुई तो तिजोरी हो जाएगी खाली
बिना बीमा के वाहन से दुर्घटना हुई तो तिजोरी हो जाएगी खाली

आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली :

अक्सर लोग वाहन के बीमा का समय पर नवीनीकरण नहीं कराते। कुछ इसे फिजूल खर्च मानते हुए जानबूझ कर नवीनीकरण नहीं कराते। ऐसे लोग जान लें, उनके बिना बीमा के वाहन से दुर्घटना हुई तो उनकी तिजोरी भी खाली हो जाएगी। ऐसे ही एक मामले में कड़कड़डूमा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। वर्ष 2015 में हुई दुर्घटना के मामले में ट्रिब्यूनल ने घायल के लिए 14.36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ निर्धारित की है। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा है कि जिस कार ने टक्कर मारी, उसका बीमा नहीं था। इस कारण कार स्वामी और चालक को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए 30 दिन का वक्त निर्धारित किया है।

न्यू अशोक नगर इलाके में प्लाजा मार्केट मुख्य रोड लाल बत्ती के पास 3 मार्च 2015 को रात 22 बजे दल्लुपूरा निवासी राम किशोर झा की मोटरसाइकिल की कार से टक्कर हो गई थी। उस वक्त कार नेहरू विहार निवास ध्रुव महाजन चला रहे थे। जबकि यह कार मयूर विहार फेज-एक निर्माण अपार्टमेंट में रहने वाली पूर्वा महाजन के नाम थी। इस दुर्घटना में राम किशोर झा को गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टर ने उनको 78 फीसद दिव्यांग घोषित कर दिया था। इस मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में करीब साढ़े पांच वर्ष सुनवाई चली। जिसमें घायल ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि वह उस दिन दफ्तर से नोएडा से अपने घर लौट रहे थे। आरोप लगाया था कि कार चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। वहीं, कार चालक ने घायल पर शराब पीकर लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने का आरोप लगाया था। यह भी बताया था कि वह नोएडा से लाजपत नगर जा रहे थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि घायल को 14.36 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि आठ प्रतिशत ब्याज समेत दी जाए। जिस कार से दुर्घटना हुई थी, उसका बीमा न होने के कारण कार स्वामी पूर्वा महाजन और चालक ध्रुव महाजन को क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी।

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