दस्तावेजों के ई-पंजीकरण की नीति पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

कोरोना महामारी के दौरान सब-रजिस्टार कार्यालय में सभी तरह के दस्तावेजों का ई-पंजीकरण कराने के संबंध में नीति बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 07:03 PM (IST) Updated:Thu, 02 Jul 2020 07:03 PM (IST)
दस्तावेजों के ई-पंजीकरण की नीति पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस
दस्तावेजों के ई-पंजीकरण की नीति पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

कोरोना महामारी के दौरान सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में सभी तरह के दस्तावेजों का ई-पंजीकरण कराने के संबंध में नीति बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता डीसी टूटेजा ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में डर का माहौल है और इस समय भी दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता है। कार्यालय में होने वाली भीड़ से लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। उन्होंने दलील दी कि अगर पंजीकरण की वर्चुअल व्यवस्था होगी तो लोग बिना दफ्तर जाए पंजीकरण करा सकेंगे। यहां तक कि बुजुर्ग और महिलाएं घर से ही दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे। इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और आम नागरिकों के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी कम होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में ठोस नीति बनाए जाने की जरूरत है।

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