कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने वाले नियम को चुनौती

कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने वाले नियम को कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने वाले नियम को चुनौती कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने वाले नियम को चुनौती चुनौती

By JagranEdited By: Publish:Mon, 13 Jul 2020 09:13 PM (IST) Updated:Mon, 13 Jul 2020 09:13 PM (IST)
कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने वाले नियम को चुनौती
कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने वाले नियम को चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

कॉलेज या संस्था को स्वायत्तता देने संबंधी वर्ष 2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियम को गुरु गोविद सिंह विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

याचिका में कहा गया कि कॉलेज या संस्थानों को स्वायत्तता देने संबंधी नियम यूजीसी के मुख्य कानून के खिलाफ है। यूजीसी सिर्फ विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को लेकर नियम बना सकती है। यूजीसी किसी संबद्ध कॉलेज या संस्थान के संबंध में नियम नहीं बना सकती। याचिका के अनुसार नया नियम उससे स्वायत्त कॉलेज एवं संस्थानों की निगरानी का अधिकार छीन लेता है और उसे सिर्फ पेपर एप्रूवल बना देता है, जोकि एक रबड़ स्टांप मात्र है। याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय ने कहा है कि नया नियम बनाने को लेकर उसने कोई कारण नहीं बताया है और नया नियम गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है।

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