दंगा पीड़ित को दस दिन में दें मुआवजा
मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि दंगा पीड़ित शान मोहम्मद के आवेदन पर गंभीरता से विचार करें और योजना के तहत दस दिनों के भीतर मुआवजा दें।
जासं, नई दिल्ली : मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि दंगा पीड़ित शान मोहम्मद के आवेदन पर गंभीरता से विचार करें और योजना के तहत दस दिनों के भीतर मुआवजा दें। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदन लेने के लिए सब-डिविजनल कार्यालय खुला रहे।
याचिकाकर्ता शान मोहम्मद ने याचिका में कहा था कि उन्होंने योजना के तहत मुआवजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदन के साथ लगाई गई एमएलसी रिपोर्ट में शान ने बताया था कि उसके पैर में गोली लगी थी। इसके बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर रूप से घायलों को 25 हजार रुपए तत्काल एवं कुल दो लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है।