दो देशों के 73 जमातियों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

साकेत कोर्ट की दो अदालतों ने शुक्रवार को सऊदी अरब व मलेशिया के कुल 73 नागरिकों को जुर्माना लगाकर मुक्त कर दिया। सऊदी अरब के 11 नागरिकों पर 10-10 हजार जबकि मलेशिया के 62 नागरिकों पर 7-7 हजार का जुर्माना लगाया गया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 Jul 2020 09:40 PM (IST) Updated:Fri, 10 Jul 2020 09:40 PM (IST)
दो देशों के 73 जमातियों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
दो देशों के 73 जमातियों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : साकेत कोर्ट की दो अदालतों ने शुक्रवार को सऊदी अरब व मलेशिया के कुल 73 नागरिकों को जुर्माना लगाकर मुक्त कर दिया। सऊदी अरब के 11 नागरिकों पर 10-10 हजार जबकि मलेशिया के 62 नागरिकों पर 7-7 हजार का जुर्माना लगाया गया। ये सभी लोग वीजा नियमों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन स्थित मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

मलेशिया के नागरिकों की तरफ से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक की अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। इसमें वकील ने कहा कि यह सही है कि मलेशियाई नागरिकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन वह कोर्ट से अपील करते हैं कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए। इस दौरान शिकायतकर्ता एसडीएम लाजपतनगर के साथ ही एसीपी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद अदालत ने 7-7 हजार का जुर्माना लगाकर सभी 62 मलेशियाई नागरिकों को मुक्त कर दिया। वहीं सऊदी अरब के नागरिकों के मामले की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता की अदालत में हुई। जिन्होंने सभी 11 नागरिकों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाकर मुक्त करने का आदेश दिया।

82 बाग्लादेशी जमातियों को कोर्ट ने दी जमानत

जासं, दक्षिणी दिल्ली : साकेत कोर्ट ने निजामुद्दीन स्थित मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 82 बाग्लादेशी नागरिकों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपितों को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले भी कोर्ट ने अलग-अलग देशों के कई नागरिकों को वीजा शर्तो का उल्लंघन कर कोरोना संकट के बीच जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के मामले में जमानत दी थी। सभी नागरिक कोर्ट की निगरानी में अलग-अलग होटलों में ठहराए गए हैं। जहा से उन्होने वीडियों वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लिया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरुमोहन कौर ने सभी 82 बाग्लादेशी नागरिकों को जमानत दे दी।

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