अलगाववादी शब्बीर शाह की अर्जी पर ईडी से मांगा जवाब
जासं, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की ज
जासं, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 31 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इससे पहले 22 अगस्त 2017 को शाह की जमानत याचिका रद कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग करने पर यह निर्देश दिया। अपनी याचिका में शब्बीर शाह ने कहा है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और जांच एजेंसी ने अब तक आरोप पत्र दायर नहीं किया है। आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील एमएस खान ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को अब जेल में रखने का कोई कारण नहीं है। ज्ञात हो कि श्रीनगर पुलिस ने गत वर्ष 26 जुलाई को शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया था।