शादी समारोह के लिए दिल्ली सरकार ने दी बड़ी रियायत

-बंद जगह में क्षमता के 50 फीसद और अधिकतम 200 लोग एकत्र हो सकते हैं -फेस मास्कसैनिटाइजरथर्मल स्

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 10:37 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 10:37 PM (IST)
शादी समारोह के लिए दिल्ली 
सरकार ने दी बड़ी रियायत
शादी समारोह के लिए दिल्ली सरकार ने दी बड़ी रियायत

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली :

दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की ओर से शनिवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में एक नवंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-6 को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इनमें कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। आने वाले शादी के सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफे को मंजूरी दे दी है। देश भर में शादी समारोह के लिए 200 लोगों की इजाजत पहले ही मिल गई थी, जिसे दिल्ली में शनिवार को लागू किया गया है। इससे पहले शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति थी। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंद हॉल में शादी करने पर अधिकतम 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान बैंक्वेट हॉल मालिक को प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना होगा। मास्क लगाना भी आवश्यक होगा। खुले मैदान में शादी के आयोजन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से लोगों की संख्या के बाबत इजाजत लेनी होगी।

मुख्य सचिव विजय देव ने शनिवार को आदेश जारी कर कहा कि यह छूट अब तीस नवंबर तक लागू रहेगी।

इस आदेश के तहत किसी भी सास्कृतिक, धाíमक, खेलकूद या राजनीतिक गतिविधि कंटेनमेंट जोन के बाहर 200 लोगों को जमा होने की अनुमति है, किसी सभागार में यह कार्यक्रम होने पर सीट की क्षमता के पचास फीसद लोग बैठ सकते हैं या दो सौ लोग बैठ सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग करना व सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा। खुले स्थान पर कार्यक्रम होने पर शारीरिक दूरी व फेस मास्क आवश्यक होगा। इस नियम को पहले 30 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था, इसी नियम को डीडीएमए ने तीस नवंबर तक लागू किया है, यानी पूर्व घोषित सभी नियम अब तीस नवंबर तक लागू होंगे।

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