ITR filing for FY 2019-20: सिर्फ 15 मिनट में आप स्वयं दाखिल कर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न, यह है प्रक्रिया

ITR filing for FY 2019-20 सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आईटीआर 1 सहज फॉर्म उन नागरिकों के लिए हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Mon, 19 Oct 2020 01:14 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 12:23 PM (IST)
ITR filing for FY 2019-20: सिर्फ 15 मिनट में आप स्वयं दाखिल कर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न, यह है प्रक्रिया
आयकर रिटर्न के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने को लेकर परेशान हैं, तो चिंता ना करें। आयकर रिटर्न दाखिल करना केवल 15 मिनट का काम है। आपको अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी सीए को खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज हम आपको वह प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जिससे आप काफी कम समय में अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

आईटीआर दाखिल करने के लिए होगी इन दस्तावेजों की जरूरत

1. पैन कार्ड

2. आधार कार्ड

3. बैंक अकाउंट नंबर

4. निवेश की जानकारी और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स

5. फॉर्म 16

6. फॉर्म 26एएस

करें फॉर्म का चुनाव

सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आईटीआर 1 'सहज' फॉर्म उन नागरिकों के लिए हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। उन्हें वेतन, एक घर और अन्य स्रोतों जैसे ब्याज से आय प्राप्त होती है।

दो तरीकों से हो सकती है आईटीआर ई-फाइलिंग

1. ITR फॉर्म डाउनलोड करना, फॉर्म को ऑफलाइन भरना और XML फाइल अपलोड करना।

2. एक ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर सीधे सारी जानकारी फाइल करके सबमिट करना।

इस तरह होगी आईटीआर की ई-फाइलिंग

स्टेप 1. आईटीआर ई-फाइल (ITR e-filing) करने के लिए सबसे पहले आपको आईटीआर के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा।

स्टेप 2. आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।

स्टेप 3. यहां आपको यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप 4. अब आपको 'e-File' टैब पर जाना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5. यहां सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर के लिए वह आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, जिसे आपको भरना है।

स्टेप 6. अगर आप ऑरिजनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 'Original' टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 7. अगर आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो 'Revised Return' पर क्लिक करें।

स्टेप 8. अब 'प्रिपेयर' और 'सबमिट ऑनलाइन' को चुनें व 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।

स्टेप 9. इसके बाद नए पेज पर मांगी गई सभी जानकारियों को भरें और साथ ही सेव करते रहें, क्योंकि अगर सेशन टाइम पूरा हो गया, तो आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी दिखाई नहीं देगी।

स्टेप 10. यहां आपको निवेश और स्वास्थ्य व जीवन बीमा के बारे में सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

स्टेप 11. ये सब जानकारियां दर्ज करने के बाद, अंत में, वेरिफिकेशन पेज आएगा, इसे आप उसी समय वेरीफाई कर सकते हैं या आप इसे 120 दिनों में वेरीफाई कर सकते हैं।

स्टेप 12. अब आपको 'प्रीव्यू' और 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा और आईटीआर सबमिट हो जाएगी।

वेरिफिकेशन करना ना भूलें

आईटीआर भरते समय हमें वेरिफिकेशन करना नहीं भूलना चाहिए। जो करदाता इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बिना एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर फाइल करते हैं, उन्हें आईटीआर अपलोड करने के 120 दिन के अंदर इसे वेरीफाई करना होता है। यह करने के चार तरीके हैं। 1. आधार ओटीपी के जरिए 2. नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन कर 3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (evc) के जरिए 4. आईटीआर-वी की हस्ताक्षर कॉपी बेंगलुरु भेजकर।

30 नवंबर है आखिरी तारीख

यहां आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण करदाताओं को हो रही परेशानियों को समझते हुए क्रेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए विलंब से और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

chat bot
आपका साथी