आयकर विभाग ने जारी किया 74,158 करोड़ रुपये का रिफंड, इस आसान प्रॉसेस से कर सकते हैं रिफंड स्टेटस को चेक

इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर आकाउंट के जरिए यह जानकारी मिली है कि सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 20 सितंबर 2021 के दौरान 45.25 लाख से ज्यादा करदाताओं को 74158 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 10:55 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 10:55 AM (IST)
आयकर विभाग ने जारी किया 74,158 करोड़ रुपये का रिफंड, इस आसान प्रॉसेस से कर सकते हैं रिफंड स्टेटस को चेक
45.25 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 74,158 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 20 सितंबर 2021 तक 45.25 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 74,158 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस जानकारी की पुष्टि हुई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी उपलब्ध कराते हुए अपने ट्वीट में यह लिखा है कि, "सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 20 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान, 45.25 लाख से ज्यादा करदाताओं को 74,158 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। इसमें से 43,68,741 करदाताओं को, 18,873 करोड़ रुपये का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में दिया गया है। इसके अलावा 1,55,920 करदाताओं को 55,285 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया है।"

CBDT issues refunds of over Rs. 74,158 crore to more than 45.25 lakh taxpayers from 1st April,2021 to 20th September,2021. Income tax refunds of Rs. 18,873 crore have been issued in 43,68,741cases &corporate tax refunds of Rs. 55,285 crore have been issued in 1,55,920cases(1/2)

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 22, 2021

अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है कि, करदाताओं को अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के माध्यम से, बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि, क्या है रिफंड स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया?

क्या है रिफंड स्टेटस चेक करने का प्रॉसेस

अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करना होगा। वेबसाइट को ओपन करने के बाद, आपको अपना पैन नंबर भरना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल दर्ज करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको कैप्चा कोड को फिल करना है और प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।

ITR फाइल करते समय बरतें यह सावधानी

करदाता को रिफंड की रकम को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उसके पते पर भेजा जाता है, या फिर सीधे उसके अकाउंट में भी जमा कराया जाता है। इस वजह से यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते वक्त बैंक से जुड़े सभी ब्यौरों को अच्छे से भरा जाय, क्योंकि रिफंड का पैसा दर्ज किए गए बैंक खाते में आता है।

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