Income Tax Return भरने जा रहे हैं, तो जान लीजिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि आज के समय में 80 साल से कम आयु के सभी लोगों को ऑनलाइन इनकम रिटर्न दाखिल करना होगा। 80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 07:12 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 08:01 AM (IST)
Income Tax Return भरने जा रहे हैं, तो जान लीजिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अपरिहार्य है। हालांकि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी मियाद का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है, तो यह खबर आपके काम की है।

ऑनलाइन भरना होगा ITR

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि आज के समय में 80 साल से कम आयु के सभी लोगों को ऑनलाइन इनकम रिटर्न दाखिल करना होगा। 80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, अगर उन्हें रिफंड क्लेम करना है तो उन्हें ऑनलाइन ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

सही फॉर्म का चुनाव है जरूरी

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। आप अगर सहज फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप उसे ऑनलाइन भर सकते हैं या डाउनलोड करके भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और फॉर्म भरना है तो उसे आपको डाउनलोड करके भरना होगा।

इस वेबसाइट के जरिए भरें फॉर्म

आप www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राउजर में www.incometaxindiaefiling.gov.in को ओपन करना होगा। अब आपका इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर अकाउंट बना हुआ है तो लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के साथ वेबसाइट पर लॉग-इन कीजिए। अगर आपका अकाउंट इस पोर्टल पर बना हुआ नहीं है तो नया अकाउंट बनाइए। इसके बाद आप दिए गए निर्देशों के आधार पर विवरण को भरकर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

ये दस्तावेज रखें तैयार

हालांकि, आईटीआर दाखिल करते समय आपको कोई डॉक्युमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन आपको फॉर्म-16 और बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्युमेंट तैयार रखने चाहिए। साथ ही इंवेस्टमेंट के प्रुफ भी आपके पास होने चाहिए। इससे प्री-फील्ड डेटा के मिलान में मदद मिलती है।

वेरिफिकेशन है जरूरी

बकौल जैन फॉर्म भरने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना होता है। आप डिजिटल सिग्नेचर, आधार या डिमैट या बैंक ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आईटीआर एक्नॉलेजमेंट की प्रिंट आउट निकालिए, उस पर साइन कीजिए और फिर इनकम टैक्स विभाग द्वारा बताए गए पते पर डाक के जरिए भेज दीजिए।

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