बिना UAN के भी चेक कर सकते हैं अपने PF Account का बैलेंस, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

आप एक ईपीएफओ सदस्य हैं और अपने ईपीएफ खाते का बैलेंसे चेक करना चाहते हैं लेकिन यूएएन नंबर भूल गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिना यूएएन नंबर के भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस (EPF Balance) चेक कर सकते हैं

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Sun, 07 Feb 2021 10:00 AM (IST) Updated:Mon, 08 Feb 2021 11:38 AM (IST)
बिना UAN के भी चेक कर सकते हैं अपने PF Account का बैलेंस, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
भारतीय रुपये के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर P C : Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आप एक ईपीएफओ सदस्य हैं और अपने ईपीएफ खाते का बैलेंसे चेक करना चाहते हैं, लेकिन यूएएन नंबर भूल गए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिना यूएएन नंबर के भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस (EPF Balance) चेक कर सकते हैं और अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं। यहां बता दें कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अर्थात UAN एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक ईपीएफओ सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है।

बिना यूएएन के इस तरह जानें पीएफ खाते का बैलेंस

स्टेप-1. सबसे पहले आप ईपीएफओ वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करें।

स्टेप-2. इसके बाद "Click Here to Know your EPF Balance" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना है।

स्टेप-4. यहां आपको अपना राज्य चुनना है और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना है।

स्टेप-5. अब आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप-6. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

बिना यूएएन के पीएफ खाते से निकासी का प्रॉसेस

ईपीएफओ सदस्य के पास अगर यूएएन नंबर नहीं है, तो आपको पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म भरकर आपको स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा कराना होगा। ईपीएफ सदस्य इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यह फॉर्म भरकर पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी की जा सकती है। 

बता दें कि कर्मचारी इपीएफ खाते से पूर्ण निकासी उस स्थिति में कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। अगर कोई ईपीएफ सदस्य एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।

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