Sukanya Samriddhi Yojana:बेटियों के बहतर भविष्य के लिए करें इस योजना में निवेश, पाएं बेहतर ब्याज दर और टैक्स में छूट का लाभ

डाकघर की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश से आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक काफी अच्छी रकम जमा कर सकते हैं। डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है।

By Abhishek PoddarEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 01:34 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 08:08 AM (IST)
Sukanya Samriddhi Yojana:बेटियों के बहतर भविष्य के लिए करें इस योजना में निवेश, पाएं बेहतर ब्याज दर और टैक्स में छूट का लाभ
आप एक पिता के तौर पर आप अपनी बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना का तोहफा दे सकते हैं

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। छोटी बचत योजनओं के तहत निवेश करने वालों के लिए इंडिया पोस्ट अपनी तरफ से नौ छोटी बचत योजनाओं की पेशकश करता है। डाकघर की इन स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना भी है। डाकघर की इन स्कीम में, आप बेहद ही कम रकम से अपना डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपने जमा पर बेहतर ब्याज दर के साथ सरकारी सुरक्षा भी हासिल होती है। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर 'बेटियों' के लिए बनाई गई है।

आप एक पिता के तौर पर भी आप अपनी बेटी को उसके बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का तोहफा दे सकते हैं। बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा साल 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। आइये जानते हैं डाकघर की इस स्कीम के बारे में।

क्या है निवेश की रकम

डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 250 रुपये सालाना से निवेश शुरू कर सकता है। इस योजना में निवेश करने की अधिकतम रकम 1.5 लाख रुपये सालाना है। यदि आप अपनी बेटी के कम उम्र में ही इस योजना के तहत निवेश शुरू करते हैं तो आप इसमें 15 वर्षों तक निवेश कर सकते हैं।

कौन खोल सकता है खाता

इसके तहत 10 साल से कम उम्र की बालिका के नाम पर उसके अभिभावक की तरफ से खाता खोला जा सकता है। भारत में डाकघर या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है।

क्या है ब्याज दर

डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको 7.6 फीसद सालाना ब्याज का लाभ हासिल होता है। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। इस योजना के तहत हासिल ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।

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