SSY Account: अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता, यह है प्रक्रिया

SSY Account खोलने के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर्म (SSA-1)को भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कराना होता है। PC Pixabay

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Thu, 16 Jul 2020 02:25 PM (IST) Updated:Sat, 18 Jul 2020 05:49 PM (IST)
SSY Account: अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता, यह है प्रक्रिया
SSY Account: अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता, यह है प्रक्रिया

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार द्वारा समर्थित सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। इस योजना में निवेश करके पेरेंट्स अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए फंड तैयार कर सकते हैं। साथ ही पेरेंट्स इस योजना के माध्यम से अपनी दो बेटियों की शादी का खर्च भी जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साल 2015 में लॉन्च की गई थी। इस समय पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में से सबसे अधिक ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना में ही मिल रही है। इस योजना में इस समय ब्याज दर 7.6 फीसद है।

यह है SSY अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया

एसएसवाई अकाउंट किसी भी डाक घर कार्यालय या अधिकृत वाणिज्यिक बैंक में जाकर खुलवाया जा सकता है। यह केवल गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही खुलाया जा सकता है। इस अकाउंट को पेरेंट्स या वैध अभिभावकों द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम पर खुलवाया जा सकता है। एसएसवाई अकाउंट को गर्ल चाइल्ड के जन्म की तारीख से लेकर 10 साल की आयु के बीच ही खुलवाया जा सकता है। अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते समय बेटी और अभिभावक का नाम, पता, बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी व अभिभावक की केवाईसी सूचनाओं जैसी जानकारी भरनी जरूरी होती है।

एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर्म (SSA-1)को भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कराना होता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर लेने के बाद अकाउंट खोल दिया जाता है। अकाउंट खुलने के बाद खाताधारक को एक पासबुक जारी की जाती है। यहां बता दें कि यह योजना बेटी की 21 साल की आयु पूरी होने के बाद मैच्योर हो जाती है।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए अभिभावक का एड्रेस प्रूफ देना होगा, इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल या राशन कार्ड की प्रति दी जा सकती है। अभिभावक पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या आधार कार्ड या पैन कार्ड की प्रति दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।

आयकर छूट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आयकर में छूट का दावा भी किया जा सकता है। इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश आयकर छूट के योग्य होता है। इस तरह पेरेंट्स आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इस योजना में निवेश पर आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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