Saving scheme से आ रहा लाखों रुपये ब्याज तो जानिए कब और कैसे बच सकते हैं टैक्स कटौती से
सीनियर सिटीजन (Senior citizen) के लिए खास खबर है। Post Office की Senior Citizen Saving Scheme यानि SCSS में निवेश करने वाले बुजुर्ग ग्राहक अगर समय रहते कुछ फॉर्म भर दें तो वे टैक्स कटौती यानि TDS (Tax Deduction at Source) से बच सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सीनियर सिटीजन (Senior citizen) के लिए खास खबर है। Post Office की Senior Citizen Saving Scheme यानि SCSS में निवेश करने वाले बुजुर्ग ग्राहक अगर समय रहते कुछ फॉर्म भर दें तो वे टैक्स कटौती यानि TDS (Tax Deduction at Source) से बच सकते हैं।
अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग ने अपने रिटायरमेंट फंड के लाखों रुपये या दूसरी बड़ी रकम को SCSS में लगा रखा है तो उनके लिए टैक्स कटौती से बचने का अच्छा उपाय है। बता दें कि SCSS में निश्चित सीमा की रकम के बाद टैक्स लगता है।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के मुताबिक उसके पास ऐसी शिकायतें आई थीं कि Form 15G/15H जमा करने के बाद भी उनके ब्याज की रकम में TDS काट लिया गया है। इसलिए सर्किलों को जरूरी कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है।
विभाग का आदेश