National Pension System: अपने NPS खाते से कब और कितना कर सकते हैं आंशिक निकासी, जानिए हर जानकारी
रिटायरमेंट फंड के लिए NPS देश में काफी लोकप्रिय विकल्प है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाते से आंशिक निकासी की अनुमति दी है। PFRDA ने NPS के तहत सभी स्टेकहोल्डर और ग्राहकों को एक सर्कुलर के जरिये कहा कि भारत सरकार ने कोरोना को एक महामारी घोषित किया है, ऐसे में यह बीमारी जीवन के लिए घातक है। रिटायरमेंट फंड के लिए NPS देश में काफी लोकप्रिय विकल्प है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है।
पात्रता
विशेष परिस्थितियों में एनपीएस ग्राहक जॉइनिंग के तीन साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। निकासी की राशि ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
आंशिक निकासी
आंशिक निकासी केवल आपके एनपीएस खाते के पूरे कार्यकाल के दौरान तीन बार तक की जा सकती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा नियमों के तहत, ये आंशिक निकासी पूरी तरह से कर-मुक्त हैं।
किन वजहों से मिलती है आंशिक निकासी की अनुमति
NPS ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से एनपीएस से निकासी चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12 अंकों का स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) और पासवर्ड का उपयोग करके खाते को लॉग इन करना होगा।
कैसे करता है काम
नेशनल पेंशन सिस्टम म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। निवेशक रिटायरमेंट के बाद तैयार हुए फंड से एक हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष रकम से नियमित आय के लिए एनुइटी ले सकते हैं। इसमें निवेशक को अपनी नौकरी के दौरान हर महीने कुछ राशि जमा करानी होती है।
कैसे खुलवाएं खाता
ग्राहक घर बैठे ओटीपी के माध्यम से खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे ग्राहक जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिये NPS खाता खोलना चाहते हैं, वे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के जरिये एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं।