EPF खाते में हो गई है गलती, घर बैठे इसे सुधार सकते हैं, जानिए कैसे

2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की शुरुआत के बाद से ईपीएफ से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है। यूएएन 12 अंकों का एक कोड है। गलतियों को सुधारने के लिए ग्राहकों को अपना UAN एक्टिव रखना होगा।

By NiteshEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 04:35 PM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 06:15 PM (IST)
EPF खाते में हो गई है गलती, घर बैठे इसे सुधार सकते हैं, जानिए कैसे
प्रतीकात्मक तस्वीर P C : File Photo

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), रिटायरमेंट फंड बॉडी ग्राहकों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों में की गई गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। यूजर्स ईपीएफओ रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि और अन्य डिटेल जैसे कोई भी सुधार ऑनलाइन कर सकते हैं। 

 2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की शुरुआत के बाद से ईपीएफ से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को आसान बना दिया गया है। यूएएन 12 अंकों का एक कोड है। गलतियों को सुधारने के लिए ग्राहकों को अपना UAN एक्टिव रखना होगा। इसके अलावा वैध आधार कार्ड होना भी जरूरी है।  पीएफ अपडेट करने की प्रक्रिया दो स्तरों पर होती है, एक कर्मचारी स्तर पर और फिर नियोक्ता।

ईपीएफ खाते में कैसे करें सुधार, जानिए 

स्टेप 1: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट - epfindia.gov.in पर जाएं और लॉग इन करें।

स्टेप 2: मैनेज पर क्लिक करें और फिर बेसिक डिटेल चुनें।

स्टेप 3: आधार संख्या दर्ज करें।

स्टेप 4: अब नाम, लिंग, जन्म तिथि अपडेट करें। यह ध्यान रहे कि सभी सूचनाएं आधार के साथ मेल खाती हों।

स्टेप 5: एक बार रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद, इसे नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा। वेरीफाई रिक्वेस्ट खुद नियोक्ता के पास जाता है।

बता दें कि कई बार EPF निकासी के दावे खारिज हो जाते हैं। ईपीएफ निकासी दावे के खारिज होने का एक कारण EPFO मेंबर पोर्टल पर बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड का अपडेट न होना भी है। इसके अलावा सदस्य का हस्ताक्षर स्पष्ट न हो और कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ मेल न खाता हो तो भी दावे अस्वीकार हो सकते हैं। 

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