PPF क्या है? कैसे निकालें खाते से पैसा, पहले इन नियमों को जान लीजिए
किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस फंड में नहीं होना चाहिए। NRIs HUFs पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम से भी यह अकाउंट खोला जा सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सरकार द्वारा मान्य निवेश योजना है, जिसे रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बेहतर माना जाता है। इसमें 15 साल की प्रारंभिक लॉक-इन अवधि है और कंपाउंडिंग के साथ ज्यादा लाभ मिल सकता है। हालांकि, निवेशक इसे समय से पहले बंद या withdraw कर सकते हैं। इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में तय की जाती है। पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आजकल बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।
PPF निकासी और बंद करने के नियम
कुछ शर्तों के आधार पर खाता खोलने के 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपका पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो गया है, तो इसे रीएक्टिव किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर सकता है।
PPF खाता को आप मैच्योरिटी तारीख से पहले बंद कर सकते हैं। पीपीएफ खाते को उस वर्ष के अंत से पांच साल बाद मैच्योरिटी तिथि या समय से पहले बंद करने की अनुमति है। समय से पहले बंद करने की अनुमति तभी मिलेगी जब मेडिकल स्थिति को साबित करने वाले उचित दस्तावेज दिखाने के बाद निवेशक को बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की जरुरत होगी।
किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस फंड में नहीं होना चाहिए। NRIs, HUFs पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम से भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।
अमूमन खाता खोलने की तारीख से 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद निकासी कर सकते हैं। हालांकि, खाता खोलने की तारीख से 6वें वर्ष के अंत में आंशिक निकासी की जा सकती है।
दूसरे हालातों में यदि निवेशक या खाताधारक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, तो समय से पहले बंद करने की अनुमति है। पीपीएफ exempt-exempt-exempt (EEE) कर लाभ श्रेणी के अंतर्गत आता है।