जानें EPF, PPF और VPF के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में, जानें एक्सपर्ट की राय
कई सारे लोगों के मन में EPF PPF और VPF को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा लोगों को तीनों के ब्याज दर या फिर आयकर लाभ के बारे में भी नहीं पता होता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आपने EPF, PPF और VPF इन तीन नामों के बारे में जरूर सुना होगा। अक्सर लोगों को इन तीनों में अंतर के बारे में नहीं पता होता है। कई सारे लोगों के मन में EPF, PPF और VPF को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा लोगों को तीनों के ब्याज दर या फिर आयकर लाभ के बारे में भी नहीं पता होता है। तो आइए हम तीनों योजनाओं में होने वाले आयकर लाभ के बारे में एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं।
EPF, PPF और VPF
EPF या कर्मचारी भविष्य निधि एक सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसे केवल वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि पीपीएफ या सार्वजनिक भविष्य निधि को खाताधारक को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट देते हैं, लेकिन वेतनभोगी व्यक्ति के लिए ईपीएफ निवेश अनिवार्य है, जबकि पीपीएफ एक वैकल्पिक निवेश उपकरण है जो सभी कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
अर्थशाष्त्री मनीष रमेश का मनना है कि, "PPF केवल उनके लिए है, जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है। सबसे अहम यह है कि किसी इंप्लाई के लिए EPF में योगदान देना जरूरी होता है, जो कि उसके लिए फायदेमंद भी है। जहां तक VPF की बात की जाए तो अब यह उतनी लाभकारी नहीं रह गया है। नए प्रावधानों और बदलावों के बाद VPF से बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। जहां तक बात की जाय PPF की तो यह उनके लिए होता है, जो नौकरी पेशा नहीं है, या फिर उनका नियोक्ता उनका PF नहीं काटता है।"
"EPF में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। अगर किसी ने EPF और VPF में अपना योगदान कर दिया है तो उसे PPF 1.50 लाख रुपए जमा करने पर में कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि, आप VPF के तहत अधिक योगदान कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा।"