PPF में Compounding Interest के जरिये हो सकते हैं मालामाल, इसमें लगाया पैसा तो मिलेगा गारंटीड रिटर्न

PPF में आप जो निवेश करते हैं वह ब्‍याज अर्जित करता है और आपके मूलधन में जुड़ जाता है। अगली बार आपको ब्‍याज जुड़े मूलधन पर ब्‍याज मिलता है और इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्‍याज यानी Compounding Interest का लाभ उठा सकते हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 11:57 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 01:19 PM (IST)
PPF में Compounding Interest के जरिये हो सकते हैं मालामाल, इसमें लगाया पैसा तो मिलेगा गारंटीड रिटर्न
PPF में आप जो निवेश करते हैं वह ब्‍याज अर्जित करता है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है। अगर इसकी तुलना अन्य समकक्ष योजनाओं से की जाए तो अपेक्षाकृत इसमें बेहतर ब्याज मिलता है। इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में तय की जाती है। मौजूदा समय में पीपीएफ बचत खाते पर ब्याज दर 7.1% है। PPF स्मॉल सेविंग डिपोजिट्स में आता है। पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आजकल बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। चक्रवृद्धि की वजह से इस योजना का अपना अलग ही फायदा है और साथ ही आय पर कर राहत भी मिल जाता है। एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।

PPF में आप जो निवेश करते हैं वह ब्‍याज अर्जित करता है और आपके मूलधन में जुड़ जाता है। अगली बार आपको ब्‍याज जुड़े मूलधन पर ब्‍याज मिलता है और इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्‍याज यानी Compounding Interest का लाभ उठा सकते हैं। यह EEE यानी एक्जेम्ट, एक्जेम्ट, एक्जेम्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह फिक्स्ड इनकम व टैक्सेशन के बेनिफिट्स के साथ आता है।

कौन कर सकता है निवेश

कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर सकता है। नाबालिग के नाम से भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस फंड में नहीं होना चाहिए। NRIs, HUFs पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं।

15 साल की मैच्योरिटी

पीपीएफ बचत योजना में 15 साल की मैच्योरिटी होती है, लेकिन निवेशक कुछ शर्तों के आधार पर खाता खोलने के 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपका पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो गया है, तो इसे रीएक्टिव किया जा सकता है।

कैसे एक्टिव होगा खाता

पीपीएफ खाते के नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 500 रुपये जमा करके इनएक्टिव खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए, पीपीएफ को चालू मोड में रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक पीपीएफ खाते में 500 रुपये जमा कर देना चाहिए।

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