Family Pension Rules: पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद जमा करेंगे ये कागज, तभी मिलेगी पेंशन
हालांकि कई दस्तावेज ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है जिससे परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाता है और पेंशन शुरू करने में देरी होती है। सभी बैंकों को उनके साथ सभी पारिवारिक पेंशन मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद मृतक के पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए बैंकों द्वारा बहुत सारे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाता है। हालांकि, कई दस्तावेज ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, जिससे परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाता है और पेंशन शुरू करने में देरी होती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी बैंकों को उनके साथ सभी पारिवारिक पेंशन मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।
पेंशन के लिए इन कागजातों की होती है जरूरत संयुक्त खाता रखने वाले मृतक पेंशनभोगी और पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए एक आवेदन मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की कॉपी(यदि उपलब्ध हो) आयु का प्रमाण, आवेदक की जन्म तिथि फैमिली पेंशन के लिए पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों को बैंक को फॉर्म 14 में डिटेल जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
मृतक पेंशनभोगी और पति/पत्नी का संयुक्त खाता नहीं है
दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ फॉर्म 14 में आवेदन
मृतक पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र
पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की कॉपी यदि उपलब्ध हो
आवेदक की आयु या जन्म तिथि का प्रमाण
पेंशनभोगी और जीवनसाथी की मृत्यु के मामले में
यदि परिवार के अन्य सदस्य को पारिवारिक पेंशन के लिए co-authorised किया गया है तो ऊपर दी गई प्रक्रिया लागू है।
यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ में शामिल नहीं किया गया है, तो एक नए पीपीओ का अनुरोध उस कार्यालय से किया जा सकता है जहां मृतक पेंशनभोगी ने पिछली बार काम किया था।
family pension शुरू करने के लिए आवेदक के अलावा अन्य परिवार के सदस्यों की डिटेल जरूरी नहीं है।