ITR Filing को लेकर है कोई भी सवाल, एक्सपर्ट्स से जानें उसके जवाब
Income Tax Return दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है जो अब दूर नहीं रह गया है। ऐसे में आपके मन में तमाम सवाल होंगे कि 7 तरह के ITR Forms में से आपको कौन सा भरना है?
नई दिल्ली, मनीश कुमार मिश्र। Income Tax Return दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जो अब दूर नहीं रह गया है। ऐसे में आपके मन में तमाम सवाल होंगे कि 7 तरह के ITR Forms में से आपको कौन सा भरना है? आय के हिसाब से कौन सा फॉर्म आपके लिए उपयुक्त है? अपके मन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर भी जो भी उलझने हैं, उसे Jagran Dialogues के इस एपिसोड में सुलझाया गया है। हमारे एक्सपर्ट्स- Tax & Investment Expert, Balwant Jain और ASC Legal Solicitors & Advocates के संस्थापक Aseem Chawla ने आईटीआर फाइलिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें।
ITR Filing किनके लिए है जरूरी?
बलवंत जैन ने बताया कि इनकम टैक्स के नियम में दो क्राइटेरिया हैं, अगर आप इन दोनों में से किसी में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर आपकी कुल मिलाकर आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा है या मूल छूट सीमा से अधिक है या अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में एक करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किया है या अगर आपने एक साल में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल दिया है या आपने खुद या किसी और की विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से क्या फायदे हैं?
भले ही आप उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हों, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। जैन ने बताया कि जैसे आप वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो वे इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं और लोन के लिए आवदेन करते हैं तो आपसे आईटीआर मांगा जाता है। इसी प्रकार, कई जगहों पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपके काम आता है।
किनके लिए कौन सा ITR Form है?
असीम चावला ने बताया कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए ITR-1 Form है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उनके लिए ITR-2 Form है। अगर प्रॉपर्टी से कोई इनकम है या कोई लॉस या प्रॉफिट आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए ITR-2 फॉर्म है। अगर आपकी आय बिजनेस से है तो आपको ITR-3 भरना होगा।