IT रिफंड का पैसा खाते में नहीं हुआ है क्रेडिट तो जान लीजिए कैसे आयकर विभाग से करें शिकायत

आयकर विभाग (Income Tax Dept) ने चालू वित्त वर्ष में अब तक रिफंड के तौर पर 1.23 लाख करोड़ रुपये करदाताओं को लौटाए हैं। आयकर विभाग ने बताया कि इस रकम में कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के तहत 75.75 लाख करदाताओं को किया गया रिफंड भी शामिल है।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 07:00 AM (IST) Updated:Sat, 27 Nov 2021 07:52 AM (IST)
IT रिफंड का पैसा खाते में नहीं हुआ है क्रेडिट तो जान लीजिए कैसे आयकर विभाग से करें शिकायत
15,998.31 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। आयकर विभाग (Income Tax Dept) ने चालू वित्त वर्ष में अब तक रिफंड के तौर पर 1.23 लाख करोड़ रुपये करदाताओं को लौटाए हैं। आयकर विभाग ने बताया कि इस रकम में कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के तहत 75.75 लाख करदाताओं को किया गया रिफंड भी शामिल है। उन्हें 15,998.31 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं। अगर आपके खाते में रिफंड नहीं आया है तो आप उसे चेक कर सकते हैं और न आने की स्थिति में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें रिफंड

www.incometax.gov.in पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में पैन डालकर अपने खाते में लॉग इन करें।

लॉग इन करने के बाद 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें। 'ई-फाइल' विकल्प के तहत, 'आयकर रिटर्न' चुनें और फिर 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' चुनें।

फाइल किए गए नवीनतम आईटीआर की जांच करें। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, नवीनतम आईटीआर दायर किया गया (यह मानते हुए कि आपने इसे पहले ही दाखिल कर दिया है) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए होगा।

'विवरण देखें' विकल्प चुनें। एक बार चुने जाने के बाद, यह दायर किए गए आईटीआर की स्थिति दिखाएगा। यह आपको टैक्स रिफंड जारी करने की तारीख, रिफंड की गई राशि और इस AY के लिए देय किसी भी रिफंड के लिए क्लीयरेंस की तारीख भी दिखाएगा।

TIN NSDL website

https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html

अपना पैन विवरण दर्ज करें

एसेसमेंट साल का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड की स्थिति की जांच करना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आकलन वर्ष 2021-22 होगा।

Captcha कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी धनवापसी की स्थिति के आधार पर, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा।

क्‍या संदेश आएगा

आपको मिलने वाला संदेश आयकर वापसी की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि आयकर रिफंड सफलतापूर्वक आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो यह संदेश आएगा। यह आपको बैंक खाते के अंतिम चार अंक, संदर्भ संख्या के साथ-साथ रिफंड की तारीख भी दिखाएगा।

कैसे करें शिकायत

अगर आपके बैंक खाते में रिफंड जमा नहीं होता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं।

एक पत्र लिखें और इसे (भारतीय स्टेट बैंक, सर्वेक्षण संख्या 21, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने, मुख्य द्वार, गाचीबोवली, हैदराबाद -50001 पर भेजें।

itro@sbi.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

18004259760 पर एसबीआई कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं।

रिफंड न आने पर क्‍या

यह संदेश तब प्रदर्शित होगा जब आपके आयकर रिफंड को खाते में जमा नहीं किया जाएगा। इसके कारणों में गलत IFS कोड या बैंक खाता संख्या, खाता निष्क्रिय होना शामिल हो सकता है।

कितना आया रिफंड

CBDT ने अपने एक ट्वीट में कहा कि एक अप्रैल, 2021 से लेकर 22 नवंबर, 2021 तक 1,23,667 करोड़ रुपये करदाताओं को लौटाए गए हैं। विभाग ने कहा कि सीबीडीटी ने इस दौरान 1.11 करोड़ से अधिक करदाताओं को रिफंड जारी किया है। इसमें से 1.08 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को 41,649 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र को 82,018 करोड़ रुपये का रिफंड हुआ है। (Pti इनपुट के साथ)

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