UAN के बिना भी जान सकते हैं PF Account का बैलेंस, यह है स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

बिना UAN के भी PF account से निकासी की जा सकती है। आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 04:38 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 08:48 AM (IST)
UAN के बिना भी जान सकते हैं PF Account का बैलेंस, यह है स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
PF Account ( P C : Pixabay )

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यूएएन नंबर (UAN) के बिना भी पीएफ खाते (PF account) का बैलेंस चेक किया जा सकता है। यूएएन नंबर एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफ सदस्य को आवंटित किया जाता है। यूएएन के माध्यम से कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद के कभी भी अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक कर सकतें हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी  कर सकते हैं। साथ ही बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकता है और खाते से निकासी कर सकता है।

इस तरह बिना यूएएन के चेक करें पीएफ खाते का बैलेंस

स्टेप-1. सबसे पहले ईपीएफ सदस्य को epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप-2. अब आपको "Click Here to Know your EPF Balanc" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4. अब सदस्य को अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-5. अब सदस्य को अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप-6. अब सदस्य को सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

इस तरह होगी पीएफ खाते से निकासी

बिना यूएएन के भी पीएफ खाते से निकासी की जा सकती है। इसके लिए आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरकर आप पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं।

कर्मचारी पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी उस स्थिति में ही कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। वही, एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थित में, ईपीएफ सदस्य पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।

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