वीडियोकॉन लोन मामला: ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
पिछले साल चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क/एजेंसी)। वीडियोकॉन लोन मामले में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में इनके खिलाफ केस दर्ज कर चुका है।
अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियोकॉन समूह को दिए गए 1,875 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में बरती गई कथित अनियमितता का मामला है और लुक आउट नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि आरोपी देश छोड़कर न भागने पाएं।
लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपी के देश से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों से निकासी का विकल्प प्रतिबंधित हो जाता है।
इस नोटिस के बाद भी अगर कोई आरोपी देश से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो अधिकारी उसे हिरासत में ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक बयान दर्ज कराए जाने को लेकर चंदा कोचर कोई समन नहीं जारी किया गया है।
गौरतलब है कि 2016 में लुकआउट नोटिस में ढिलाई बरते जाने की वजह से शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपया लेकर देश से भागने में सफल रहे थे। इस घटना से सबक लेते हुए सीबीआई ने मामले में पहल करते हुए लुक आउट नोटिस जारी किया है।
चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह और उसकी सहायक कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये का कर्ज दिए जाने के मामले में कथित अनियमितता का आरोप है। कोचर उस समिति में शामिल थीं, जिसने वीडियोकॉन समूह को कर्ज दिए जाने को मंजूरी दी थी।
अपनी पहली जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने कई बड़े अधिकारियों को शामिल किया था। एफआईआर के मुताबिक कोचर उस कमेटी में शामिल थीं, जिसने-
1.वीडियोकॉन इंटरनैशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 26 अगस्त 2099 को 300 करोड़ रुपये का कर्ज दिए जाने की मंजूरी दी।
2.वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को 31 अक्टूबर 2011 को 750 करोड़ रुपये कर्ज दिए जाने की मंजूरी दी।
एफआईआर के मुताबिक कंपनियों को दिया गया कर्ज नियमों के मुताबिक नहीं था और इनमें से अधिकांश एनपीए (नॉन परफॉरमिंग एसेट्स) हो गए और बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इससे पहले ईडी ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद बैंक ने इस मामले की जांच कराने की घोषणा की थी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा समिति ने अपनी जांच में वीडियोकोन को कर्ज देने के मामले में चंदा कोचर को आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का दोषी पाया है।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 2.75 फीसद कम होकर 1604.91 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक ने 1650.24 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।
यह भी पढ़ें: ICICI Bank case: चंदा कोचर, पति दीपक और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज