व्यापारियों व संगठनों ने की ई-कामर्स कंपनियों की शिकायत, FDI नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि इन आरोपों के अनुसार ई-कामर्स कंपनियों ने ना केवल मालिकाना हक को लेकर एक जटिल ढांचा तैयार किया बल्कि वे अपने प्लेटफार्म पर उन्हीं विक्रेताओं को वरीयता देती रही हैं जो किसी न किसी रूप में उनसे संबद्ध हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 08:37 AM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 08:37 AM (IST)
व्यापारियों व संगठनों ने की ई-कामर्स कंपनियों की शिकायत, FDI नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप
लोकसभा ने बुधवार को दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े आइबीसी संशोधन बिल को बिना किसी बहस के पास कर दिया

नई दिल्ली, पीटीआइ। व्यापारियों और उद्योग संगठनों से सरकार को ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ एफडीआइ नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के अनुसार ई-कामर्स कंपनियों ने ना केवल मालिकाना हक को लेकर एक जटिल ढांचा तैयार किया, बल्कि वे अपने प्लेटफार्म पर उन्हीं विक्रेताओं को वरीयता देती रही हैं, जो किसी न किसी रूप में उनसे संबद्ध हैं।

वाणिज्य राज्यमंत्री के मुताबिक उद्योग संगठनों ने आरोप है कि ई-कामर्स कंपनियां भारी-भरकम छूट देने और दूसरों का बाजार बिगाड़ने वाली मूल्य नीति सहित मोबाइल जैसे उत्पादों की एक्सक्लूसिव लांचिंग भी करती हैं। वर्तमान एफडीआइ नीति ई-कामर्स कंपनियों को सिर्फ बिजनेस-टु-बिजनेस व्यापार की अनुमति देती है। ई-कामर्स के मार्केटप्लेस माडल में आटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसद एफडीआइ की भी अनुमति है।

52,391 स्टार्ट-अप मान्यता प्राप्त

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा 14 जुलाई तक 52,391 कंपनियों को स्टार्ट-अप के तौर पर मान्यता दी गई है। वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में यह जानकारी दी। जिन स्टार्ट-अप को मान्यता दी गई है, उसमें 53 यूनिकार्न (100 करोड़ डालर मूल्य से अधिक की कंपनी) हैं और इनका कुल मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ रुपये हैं। इन स्टार्ट-अप ने 5.7 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देने की भी जानकारी दी।

स्पाइसजेट ने 127 करोड़ रुपये उधार लिए

स्पाइसजेट और गो फ‌र्स्ट एयरलाइंस ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत क्रमश: 127.51 करोड़ रुपये और 25.65 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। यह जानकारी नागरिक उड्डन राज्यमंत्री वीके सिंह ने बुधवार को संसद में दी। गो फ‌र्स्ट को पहले गोएयर के नाम से जाना जाता था।

आइबीसी संशोधन बिल लोकसभा से पारित

लोकसभा ने बुधवार को दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े आइबीसी संशोधन बिल को बिना किसी बहस के पास कर दिया। कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बिल को सदन में रखा, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। यह बिल चार अप्रैल को आए अध्यादेश की जगह लेगा। वहीं लोकसभा ने पूरक मांगों पर भी मुहर लगा दी है। इसके बाद सरकार 23,675 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर सकेगी। 17,000 करोड़ रुपये अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय के हिस्से के हैं।

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