31 दिसंबर के पहले पहले जमा करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर विभाग ने दी जानकारी

आयकर रिटर्न दाखिल करन वाले लोगों को इस तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना जरूरी है। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक ट्वीट भी लिखा है। अक्सर आयकर रिटर्न जमा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

By Abhishek PoddarEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 01:07 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 07:19 AM (IST)
31 दिसंबर के पहले पहले जमा करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर विभाग ने दी जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मौजूदा महीने की आखिरी तारीख यानी कि, 31 दिसंबर आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख है। आयकर रिटर्न दाखिल करन वाले लोगों को इस तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना जरूरी है। आयकर विभाग ने, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक ट्वीट भी लिखा है। आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए यह लिखा है कि, कृपया अपने कर्मचारियों को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाएं। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आइटीआर प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 है। हम अपने कर्मचारियों को याद दिलाते हैं कि, कृपया अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। कृपया http://incometax.gov.in पर विजिट करें।

Attention Employers!

Please remind your employees to file their ITR for AY 2021-2022.

The due date for furnishing of ITR for AY 2021-2022 is 31st December, 2021.

Do remind your employees today.

Let’s not wait till the last date.

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#FileNow #ITR pic.twitter.com/TesQ3Xb6vo

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2021

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि, आयकर रिटर्न जमा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ऑनलाइन तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आयकर रिटर्न जमा करने के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस।

आइटीआर फाइल करने की पूरी प्रक्रिया

ऑनलाइन तरीके से अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके कॉन्टिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ई-फाइल के टैब पर क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको असेसमेंट ईयर के विकल्प का चुनाव करके कॉन्टिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन आएगा। आपको ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।

इस स्टेप के बाद आपको दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमली (HUF) या अदर्स में से इंडिविजुअल के विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू के टैब पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 विकल्प का चुनाव करके प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।

इस स्टेप के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।

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