पूंजी बाजार में धोखाधड़ी खत्म करने को सेबी सख्त, उठाया ये कदम

बुधवार को सर्कुलर जारी कर सेबी ने कहा कि शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं को अपने कर्मचारियों व उनके नजदीकी रिश्तेदारों को आचार संहिता के दायरे में लाना होगा। इसका सख्ती से पालन के तहत संस्थाओं को विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 08:06 AM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 08:06 AM (IST)
पूंजी बाजार में धोखाधड़ी खत्म करने को सेबी सख्त, उठाया ये कदम
Sebi asks bourse clearing corps to put in place mechanism to prevent fraud

नई दिल्ली, पीटीआइ। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार से जुड़े कारोबार में धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म करने को सख्त कदम उठाया है। इनसाइडर ट्रेडिंग व अन्य गड़बडि़यों को रोकने के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज समेत क्लियरिंग कॉरपोरेशन व डिपॉजिटर्स को निर्देश दिया है कि वे इस दिशा में आचार संहिता तैयार करें और उसे प्रभावी तरीके से लागू कराना भी सुनिश्चित करें।

इसके अलावा नियामक ने कारोबार संचालित करने वाले इन संस्थाओं को अपना संस्थागत तंत्र दुरुस्त करने का आदेश भी दिया है।

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बुधवार को सर्कुलर जारी कर सेबी ने कहा कि शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं को अपने कर्मचारियों व उनके नजदीकी रिश्तेदारों को आचार संहिता के दायरे में लाना होगा। इसका सख्ती से पालन के तहत संस्थाओं को विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

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इसके अलावा संचालन में शामिल कंपनियों को निदेशक मंडल के स्तर पर संहिता का पालन कराने की जिम्मेदारी तय करनी होगी। संस्थाओं को तय करना होगा कि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी व उनके रिश्तेदार किसी भी सूरत में इनसाडर ट्रेडिंग जैसे अनैतिक कार्य न कर सकें।

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