एसबीआई, आंध्र बैंक और यूनियन बैंक करें आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन: कोर्ट

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तीन बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है

By NiteshEdited By: Publish:Wed, 19 Sep 2018 01:03 PM (IST) Updated:Sun, 23 Sep 2018 06:00 AM (IST)
एसबीआई, आंध्र बैंक और यूनियन बैंक करें आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन: कोर्ट
एसबीआई, आंध्र बैंक और यूनियन बैंक करें आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन: कोर्ट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए, ताकि निजी ऋणदाता की ओर से किसानों को ऋण स्वैपिंग के तहत लोन मिल सके।

हैदराबाद हाई कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने निजी उधारदाताओं के ऋण स्वैपिंग के लिए किसानों की योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशानिर्देशों का सावधानी से पालन करें।

जानकारी के मुताबिक पाकला श्रीहरि राव की ओर से दायर पीआईएल के निपटान के दौरान खंडपीठ ने कहा कि यदि बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण मंजूर करने से इनकार करते हैं तो किसान जिला और मंडल कानूनी सेवा प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं।

SBI ने ग्राहकों को दी है नई सुविधा: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की हैं। अभी तक दूसरे ब्रांच से कैश डिपॉजिट के लिए 30 हजार रुपये लिमिट तय थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। अब बैंक ग्राहक किसी भी एसबीआई ब्रांच में बिना किसी असुविधा के पैसे जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

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