जेल नहीं जाएंगे अनिल अंबानी, SC की डेडलाइन से एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुकाया

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।

By Abhishek ParasharEdited By: Publish:Mon, 18 Mar 2019 05:45 PM (IST) Updated:Tue, 19 Mar 2019 08:34 AM (IST)
जेल नहीं जाएंगे अनिल अंबानी, SC की डेडलाइन से एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुकाया
जेल नहीं जाएंगे अनिल अंबानी, SC की डेडलाइन से एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुकाया

नई दिल्ली (एजेंसी/बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तय डेडलाइन से पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने एरिक्सन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आरकॉम ने एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनसीएलएटी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 260 करोड़ रुपये की टैक्स रिफंड की राशि को एरिक्सन को दिए जाने के मामले में किसी तरह का निर्देश दिए जाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चार हफ्तों के भीतर कर्ज चुकाए जाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किए जाने की अपील की थी।

एनसीएलएटी के इस फैसले से अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थीं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल अंबानी को 19 मार्च तक बकाया रकम का भुगतान करना था।

आरकॉम के प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 550 करोड़ रुपये की बकाया रकम और ब्याज का भुगतान कर दिया गया है।

वहीं कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, 'मैं अपने बड़े भाई मुकेश और उनकी पत्नी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरा साथ दिया। उन्होंने समय पर सहयोग देकर हमारे मजूबत पारिवारिक मूल्यों की अहमियत को जताया है। मैं और मेरा परिवार अतीत से बाहर निकल चुके हैं और इस एहसान से हम अभिभूत हैं।'

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

रिलायंस कम्युनिकेशंस पर करीब 46,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। जियो के साथ होने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री डील के पटरी से उतरने के बाद कंपनी ने अपनी मर्जी से दीवालिया प्रक्रिया में जाने की अर्जी दी थी।

आरकॉम इससे पहले अपनी मर्जी से दीवालिया होने की इच्छा जता चुकी है, ताकि उसे तय समय में अपनी संपत्तियों की बिक्री करने में मदद मिल सके, जिससे बकायादारों की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके।

हालांकि, इसके बाद भी कंपनी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। भारी घाटे का सामना कर रही बीएसएनएल आरकॉम से करीब 700 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का दरवाजा खटखटा सकती है।

सोमवार को बीएसई में रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर 9 फीसद से अधिक की गिरावट के साथ 4 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में यह शेयर 80 फीसद से अधिक तक टूट चुका है।

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