Axis Bank ने नहीं माना KYC नियम, RBI ने लगाया 25 लाख का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Axis Bank ltd पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है बैंक ने RBI के KYC को लेकर जारी निर्देश 2016 में निहित प्रावधानों को नहीं माना है। बैंक ने संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख भी नहीं की

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 09:23 AM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 09:23 AM (IST)
Axis Bank ने नहीं माना KYC नियम, RBI ने लगाया 25 लाख का जुर्माना
RBI imposed a penalty of Rs 25 lakh on Axis Bank Limited

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Axis Bank ltd पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केन्द्रीय बैंक ने बुधवार को यह जानकारी दी। जुर्माना दरअसल, केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक के मुताबिक, फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई जिसमें पाया गया कि बैंक ने RBI के KYC को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों को नहीं माना है।

इसके अलावा बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। बैंक ने संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख भी नहीं की। इसके बाद RBI ने बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों के उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

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व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए नोटिस और मौखिक प्रस्तुतियों के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह पाया कि उपरोक्त आरबीआई निर्देशों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।

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