गरीब श्रमिकों के लिए वरदान है श्रमयोगी मानधन योजना, मिलती है हर महीने 3000 रुपये की पेंशन, जानें आवेदन करने का तरीका

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन की सहायता देने और उनको आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अक्सर ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

By Abhishek PoddarEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 03:09 PM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 06:57 AM (IST)
गरीब श्रमिकों के लिए वरदान है श्रमयोगी मानधन योजना, मिलती है हर महीने 3000 रुपये की पेंशन, जानें आवेदन करने का तरीका
पीएम मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन मिलती है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अक्सर ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर बुढ़ापे के वक्त उनके लिए हालात और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार कुछ योजनाएं भी चला रही है। केंद्र सरकार की इन्हीं योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है, श्रमयोगी मानधन योजना। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है जिनकी आय 15000 या फिर इससे कम है। नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ऐसी किसी सुविधा से वंचित रहना पड़ता था। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा श्रमिक आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के आयु वर्ग के बीच है, और जिनकी आय 15000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं है, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन, आधार नंबर, और बैंक बचत खाता का होना जरूरी है। साथ ही अगर आप ईपीएफओ, एनपीएस और इएसआइसी के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने के लिए आपको सभी जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना होगा। वहां पर अपने सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद, आपका एक फॉर्म भरा जाएगा आप इसका भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी जरूर ले लें।

ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट www.maandhan.in पर जाना होगा। होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बा आपको अपना नाम, ईमेल आइडी और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटिपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। आपको वह आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।

मिलने वाले लाभ

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन हर महीने दी जाएगी । योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है । आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी।

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