पेनकिलर सेरिडॉन पर लगा बैन हटा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित सूची से किया बाहर: पीरामल एंटरप्राइजेज

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में प्रतिबंधित दवाओं की सूची में से सेरिडॉन को बाहर कर दिया है

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Thu, 21 Feb 2019 03:14 PM (IST) Updated:Fri, 22 Feb 2019 08:49 AM (IST)
पेनकिलर सेरिडॉन पर लगा बैन हटा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित सूची से किया बाहर: पीरामल एंटरप्राइजेज
पेनकिलर सेरिडॉन पर लगा बैन हटा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित सूची से किया बाहर: पीरामल एंटरप्राइजेज

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल) ने गुरुवार को बताया कि उसकी दर्द निवारक गोली सेरिडॉन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) की प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया है। नियामकीय फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेरिडॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो कि उसका ऐतिहासिक हेल्थकेयर प्रोडक्ट है।

इसमें कहा गया, "सितंबर 2018 को पीईएल पर लगे प्रतिबंध पर उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश मिला था, जिसके बाद इसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को जारी रखने की अनुमति मिल गई थी।" कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पीईएल की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पीरामल ने बताया, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं क्योंकि यह प्रभावी और सुरक्षित हेल्थकेयर सॉल्यूशन को उपलब्ध करवाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो कि भारतीय ग्राहकों की जरूरत है। हमें भरोसा था कि कानून हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा।"

जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में ही सरकार ने 349 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था जो कि सुरक्षा संबंधी मुद्दों और चिकित्सीय औचित्य के लिहाज से तर्कहीन था। यह उल्लेख करते हुए कि सेरिडॉन भारत में पिछले 50 वर्षों से ग्राहकों की ओर से भरोसा किया जाने वाला "हेरिटेज ब्रांड" है, पीरामल ने कहा, "प्रतिबंधित एफडीसी सूची से इसका बाहर किया जाना हमारी ग्राहकों की सेवा करने की भावना की पुष्टि करता है।"

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