पेंशन कोष की राशि पांच लाख से कम हो, तो भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा, नहीं खरीदना होगा कोई पेंशन प्लान: PFRDA

बाकी बचे रकम से उन्हें किसी भी बीमा कंपनी से अनिवार्य रूप से एक बीमा योजना खरीदनी पड़ती है जिससे उन्हें नियमित अंतराल पर कमाई होती रहती है। पीएफआरडीए ने कहा कि अगर फंड में राशि पांच लाख रुपये से कम है तो धारक यह पूरी रकम निकाल सकते हैं

By NiteshEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 08:03 AM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 07:13 AM (IST)
पेंशन कोष की राशि पांच लाख से कम हो, तो भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा, नहीं खरीदना होगा कोई पेंशन प्लान: PFRDA
PFRDA permits withdrawal of pension corpus of Rs 5 lakh

नई दिल्ली, पीटीआइ। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशन खाते में पांच लाख रुपये से कम होने पर पूरी रकम निकालने की छूट दे दी है। मौजूदा समय में पेंशन फंड में दो लाख रुपये से अधिक होने की सूरत में फंडधारक रिटायर होने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसद रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं।

बाकी बचे रकम से उन्हें किसी भी बीमा कंपनी से अनिवार्य रूप से एक बीमा योजना खरीदनी पड़ती है जिससे उन्हें नियमित अंतराल पर कमाई होती रहती है। पीएफआरडीए ने कहा कि अगर फंड में राशि पांच लाख रुपये से कम है तो धारक यह पूरी रकम निकाल सकते हैं, उन्हें बीमा योजना खरीदने की जरूरत नहीं है।

हालांकि इस तरह की निकासी के बाद फंडधारक किसी तरह की पेंशन के हकदार नहीं होंगे। एक अधिसूचना में पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना विकास और पेंशन फंड के विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पेंशन फंड की योजनाओं और इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है।

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