EPF से पैसे निकालने के लिए नहीं होगी इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका पैसा

EPFO ने ट्वीट के जरिये बताया कि महामारी-कोविड19 के प्रकोप से संबंधित निकासी क्लेम फाइल करने के लिए ईपीएफ सदस्य को कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ देना जरूरी नहीं

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 09 Jul 2020 12:42 PM (IST) Updated:Sun, 12 Jul 2020 02:16 PM (IST)
EPF से पैसे निकालने के लिए नहीं होगी इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका पैसा
EPF से पैसे निकालने के लिए नहीं होगी इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका पैसा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मुताबिक, कोविड-19 के प्रकोप से संबंधित निकासी क्लेम फाइल करने के लिए ईपीएफ सदस्य को कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। ऐसे में आप कोरोना महामारी में नकदी की जरूरत पड़ने पर आसानी से पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ट्वीट के जरिये बताया कि महामारी-कोविड19 के प्रकोप' से संबंधित निकासी क्लेम फाईल करने के लिए ईपीएफ सदस्य को कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा, EPFO ने सभी अंशदाताओं को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर बने ईपीएफओ का कोई गलत हैंडल्स सब्सक्राइब न करें। सरकार ने कोविद-19 संकट को देखते हुए ईपीएफ सदस्यों को अपने पीएफ से 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकालने की छूट दी थी।

To avail withdrawal claim for "outbreak of pandemic-COVID19", an EPF member does not need to submit any certificate or documents.#CoronaVirus #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/GYfFUiPDtY

— EPFO (@socialepfo) July 8, 2020

ऑनलाइन EPF ट्रांसफर करें

आप EPFO का पैसा ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आने के बाद से कर्मचारी के सभी अकाउंट एक ही जगह रहते हैं, लेकिन पैसा अलग-अलग खातों में रहता है। इसलिए नई कंपनी के साथ आप पहले अपना UAN शेयर करना जरूरी है। बाद में अपने नए खाते में पुराने खाता का पैसा ट्रांसफर कर लें।

Know how to transfer EPF online 👇#IndiaFightsCorona #SocialSecurity #EPFO pic.twitter.com/rjq4Ud2uyt

— EPFO (@socialepfo) July 4, 2020

क्या है तरीका सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें। लॉगइन के बाद Online Services पर जाएं और Member-One EPF Account Transfer Request ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी मौजूदा नियुक्ति की निजी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें। Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें। पिछली नियुक्ति की पीएफ अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। आपके पास अपने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। आप इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनें। दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आईडी या UAN दें। सबसे आखिर में Get OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। फिर उस ओटीपी को डालकर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें। ओटीपी वेरिफाई होते ही पिछली कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रॉसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगले तीन दिन में यह प्रॉसेस पूरा होगा। पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी।  फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा। EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा।

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