PF खाताधारकों को मिलता है 7 लाख रुपये तक का Life Insurance कवर, जानिए क्या हैं नियम

अगर आप पीएफ खाताधारक है और आपने लगातार 12 महीने नौकरी की है तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं। यह insurance cover उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्होंने सालभर के अंदर एक से अधिक नियोक्ता के पास काम किया है।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 01:59 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 07:07 AM (IST)
PF खाताधारकों को मिलता है 7 लाख रुपये तक का Life Insurance कवर, जानिए क्या हैं नियम
Life Insurance Cover P C : Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को सात लाख रुपये तक के Life Insurnace की सुविधा प्रदान करता है। अगर आप पीएफ खाताधारक है और आपने लगातार 12 महीने नौकरी की है, तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं। यह insurance cover उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्होंने सालभर के अंदर एक से अधिक नियोक्ता के पास काम किया है। यह क्लेम कर्मचारी के स्वजन की ओर से कर्मचारी की अकाल मृत्यु पर किया जा सकता है। इस योजना के तहत क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए। कोरोना के चलते मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ लिया जा सकता है।

प्रीमियम

ईफीएफओ तीन योजनाओं का संचालन करता है। ईपीएफ स्कीम (EPF), पेंशन स्कीम (EPS) और इंश्योरेंस स्कीम (EDLI)। इंश्योरेंस स्कीम के लिए कर्मचारी को अलग से योगदान देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए योगदान नियोक्ता द्वारा ही दिया जाता है। किसी भी आर्गेनाइज्ड समूह में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसद ईपीएफ (इम्प्लाइ प्रोविडेंट फंड) में जाता है। साथ ही 12 फीसद का योगदान कंपनी या नियोक्ता द्वारा किया जाता है।

क्लेम की गणना

ईडीएलआइ स्कीम में क्लेम की गणना का फॉर्मूला (कर्मचारी को मिली आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी के औसत का 35 गुना)+(आखिरी 12 महीनों के दौरान औसत पीएफ बैलेंस का 50 फीसद, जो 1,75,000 रुपये से अधिक ना हो) है। वहीं, अगर कर्मचारी ने लगातार 12 महीने काम किया है, तो न्यूनतम लाभ 2,50,000 से कम नहीं होगा।

ऐसे होगा क्लेम

अगर EPF सदस्य की असमय मृत्यु हुई है, तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकेंगे। क्लेम करने वाला 18 साल से कम है, तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक के सर्टिफिकेट्स व बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।

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