e shram portal पर दो महीनों में पांच करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन, 65.62 फीसद कामगार 16-40 आयु वर्ग के

कृषि और कंस्ट्रक्शन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं। प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 11:46 AM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 11:46 AM (IST)
e shram portal पर दो महीनों में पांच करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन, 65.62 फीसद कामगार 16-40 आयु वर्ग के
Over 5 crore unorganised workers registered on e Shram portal in 2 months

नई दिल्ली, पीटीआइ। दो महीने में पांच करोड़ से अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से जुड़ा यह पहला राष्ट्रीय डाटाबेस है। जिन श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है वे कंस्ट्रक्शन, अपैरल इंडस्ट्री, मछली पकड़ने, स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू काम, कृषि और संबंद्ध गतिविधियों सहित परिवहन क्षेत्र से जुड़े हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार काम करते हैं।

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कृषि और कंस्ट्रक्शन दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनसे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं। प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब तक 5.72 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 50.94 प्रतिशत महिलाएं और 49.06 प्रतिशत पुरुष हैं।

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बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से सबसे अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। हालांकि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेघालय, मणिपुर, गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में जागरूकता का अभाव दिख रहा है। आनलाइन पंजीकरण के लिए कामगार ई-श्रम के मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। वे कामन सर्विस सेंटर (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों और चुनिंदा डाकघरों में खोल गए डिजिटल सेवा केंद्रों में जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं।

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क्या मिलेगा

कामगारों को पंजीकरण के बाद असंगठित कामगारों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरे देश में स्वीकार्य होगा और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए कामगारों को विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी

मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर मिलेंगे दो लाख, आंशिक दिव्यांगता पर एक लाख रुपये मिलेंगे

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